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भारत में ESOP भुनाते ही कर लग सकता है—शेयर बिकना जरूरी नहीं

|लेखक: QUASA संपादकीय टीम|5 मिनट पढ़ने का समय
भारत में ESOP भुनाते ही कर लग सकता है—शेयर बिकना जरूरी नहीं

भारत में ESOP भुनाने के बाद शेयर आवंटित होते ही करयोग्य वेतन-परिलाभ बन सकता है; इसके लिए शेयर बेचना जरूरी नहीं। आयकर विभाग की ESOP व्याख्या के अनुसार परिलाभ आवंटन वाले वर्ष में करयोग्य होता है, जबकि बाद की बिक्री अलग पूँजीगत लाभ या हानि पैदा करती है।

पहले चरण की गणना में विकल्प भुनाने की तारीख का उचित बाजार मूल्य (FMV) और कर्मचारी की चुकाई कीमत ली जाती है। इसलिए अनुदान, अधिकार पक्का होना, विकल्प भुनाना, शेयर आवंटन और बिक्री को एक ही घटना मानना गलत कर परिणाम दे सकता है।

अनुदान से बिक्री तक पाँच अलग पड़ाव

अनुदान में कंपनी कर्मचारी को भविष्य में तय कीमत पर शेयर खरीदने का अधिकार देती है। कर्मचारी अभी शेयरधारक नहीं बनता और केवल विकल्प मिलने से इस ESOP परिलाभ की गणना नहीं होती।

अधिकार पक्का होने पर सेवा अवधि या दूसरी शर्तें पूरी होने के कारण कर्मचारी विकल्प भुनाने का हक अर्जित करता है। विकल्प भुनाते समय वह निर्धारित विकल्प-मूल्य चुकाता है और इसी तारीख का FMV परिलाभ की गणना का आधार बनता है।

आवंटन या हस्तांतरण पर कर्मचारी को वास्तविक शेयर मिलते हैं। आवंटन वाले वर्ष में प्रति शेयर FMV और विकल्प-मूल्य का अंतर वेतन-परिलाभ माना जाता है। बिक्री बाद की घटना है: तब बिक्री-मूल्य और कर प्रयोजन के लिए स्वीकृत अधिग्रहण लागत का अंतर पूँजीगत लाभ या हानि बनता है।

FMV किस तरह तय होता है

सूचीबद्ध शेयर के लिए सामान्यतः विकल्प भुनाने की तारीख के आरंभिक और बंद भाव का औसत FMV होता है। एक से अधिक मान्य शेयर बाजारों में सूचीबद्ध शेयर के लिए सर्वाधिक कारोबार वाले बाजार का भाव लिया जाता है; उस दिन कारोबार न होने पर निकटतम पिछली कारोबारी तारीख का बंद भाव लागू होता है।

गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर का FMV भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत श्रेणी-I मर्चेंट बैंकर तय करता है। मूल्यांकन विकल्प भुनाने की तारीख पर या उससे अधिकतम 180 दिन पहले की तारीख पर हो सकता है—ये तरीके आयकर नियम 3 में निर्धारित हैं। इसीलिए गैर-सूचीबद्ध शेयर के लिए तत्काल खरीदार न होने पर भी मूल्यांकन से करयोग्य परिलाभ बन सकता है।

₹100, ₹500 और ₹700 का उदाहरण

एक काल्पनिक उदाहरण में कर्मचारी 100 विकल्प भुनाता है। प्रति शेयर विकल्प-मूल्य ₹100, भुनाने की तारीख का FMV ₹500 और बाद का बिक्री-मूल्य ₹700 है। इसमें उपकर, अधिभार, लेनदेन खर्च और व्यक्तिगत कर परिस्थितियाँ शामिल नहीं हैं।

  • विकल्प भुनाने के लिए भुगतान: ₹100 × 100 = ₹10,000।
  • वेतन-परिलाभ: (₹500 − ₹100) × 100 = ₹40,000।
  • पूँजीगत लाभ के लिए अधिग्रहण लागत: ₹500 × 100 = ₹50,000।
  • बाद की बिक्री पर पूँजीगत लाभ: (₹700 − ₹500) × 100 = ₹20,000।

प्रति शेयर ₹600 का कुल आर्थिक अंतर दो भागों में बँटता है: ₹400 वेतन-परिलाभ और ₹200 पूँजीगत लाभ। बिक्री के समय ₹100 को दोबारा अधिग्रहण लागत नहीं माना जाता; इस गणना में भुनाने की तारीख का ₹500 FMV आधार है। यदि शेयर ₹500 से कम में बिकता है, तो दूसरे चरण में पूँजीगत हानि हो सकती है, भले पहले चरण का परिलाभ वेतन आय बन चुका हो।

वास्तविक कर रकम केवल ₹40,000 और ₹20,000 जोड़कर नहीं निकलेगी। परिलाभ पर कर्मचारी की लागू वेतन-कर दर प्रभाव डालती है; पूँजीगत लाभ का उपचार शेयर के सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध होने, धारण अवधि और लेनदेन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

48 महीने की मोहलत सभी स्टार्टअप कर्मचारियों को नहीं मिलती

सामान्य स्थिति में आवंटन वाले वर्ष में परिलाभ करयोग्य होता है, भले कर्मचारी को शेयर बेचकर नकद न मिला हो। विशेष मोहलत केवल धारा 80-IAC में परिभाषित पात्र स्टार्टअप के कर्मचारी के लिए है; कंपनी का स्वयं को स्टार्टअप कहना या केवल DPIIT मान्यता होना पर्याप्त मान लेना ठीक नहीं।

आयकर विभाग की पात्रता तुलना बताती है कि DPIIT की परिभाषा और धारा 80-IAC की शर्तें अलग हैं तथा 80-IAC संबंधी कर लाभ के लिए अंतर-मंत्रालयी प्रमाणन की व्यवस्था है। कर्मचारी को मोहलत मानने से पहले नियोक्ता से उसकी धारा 80-IAC पात्रता की पुष्टि करनी चाहिए।

पात्र मामले में आय आवंटन वाले वर्ष में परिलाभ के रूप में पहचानी और रिटर्न में दिखाई जाती है, लेकिन उससे संबंधित कर भुगतान या TDS इन तीन घटनाओं में जो पहले हो, तब तक टलता है:

  • जिस निर्धारण वर्ष में शेयर आवंटित हुए, उसके अंत से 48 महीने पूरे होना;
  • कर्मचारी का उस नियोक्ता की नौकरी छोड़ना;
  • ESOP से मिले शेयर बेचना।

पहली लागू घटना के बाद 14 दिनों के भीतर कर कटौती या भुगतान की व्यवस्था है। मोहलत परिलाभ को कर-मुक्त नहीं करती; नौकरी छोड़ना या शेयर बेचना 48 महीने पूरे होने से पहले ही स्थगित देनदारी को सक्रिय कर सकता है।

बिक्री पर दूसरा कर हिसाब शुरू होता है

पात्र स्टार्टअप की मोहलत के दौरान शेयर बेचने पर दो प्रभाव साथ आ सकते हैं। पहले से स्थगित वेतन-परिलाभ कर देय हो सकता है और बिक्री-मूल्य तथा भुनाने की तारीख के FMV के अंतर पर अलग पूँजीगत लाभ या हानि निकलेगी।

अल्पकालीन या दीर्घकालीन वर्गीकरण के लिए धारण अवधि अनुदान, अधिकार पक्का होने या विकल्प भुनाने की तारीख से नहीं चलती। शेयरों की धारण अवधि संबंधी आधिकारिक मार्गदर्शिका ESOP से मिली प्रतिभूतियों के लिए इसे आवंटन या हस्तांतरण की तारीख से गिनती है। भुनाने और आवंटन की तारीखें अलग हों तो दोनों को दर्ज रखना जरूरी है।

भुनाने से पहले किन आँकड़ों का मिलान करें

विकल्पों की संख्या, प्रति शेयर विकल्प-मूल्य, भुनाने और आवंटन की अलग तारीखें तथा FMV का आधार सुरक्षित रखें। गैर-सूचीबद्ध शेयरों के मामले में मर्चेंट बैंकर का मूल्यांकन और मोहलत लेने पर नियोक्ता की धारा 80-IAC पात्रता विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य नकदी जोखिम यह है कि कर्मचारी ₹100 देकर ऐसा शेयर ले सकता है जिसका कर मूल्य ₹500 है, लेकिन उसे बेचने का अवसर उपलब्ध न हो। इसलिए भुनाने के निर्णय में विकल्प-मूल्य और संभावित बढ़त के साथ वेतन-कर, उपलब्ध नकदी, आवंटन की तारीख तथा शेयर की वास्तविक बिक्री-योग्यता भी शामिल होनी चाहिए।

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