Voter ID में नाम, पता या फोटो कैसे सुधारें: Form 8 और प्रमाण की पूरी गाइड

यदि आपका नाम मतदाता सूची में पहले से दर्ज है, लेकिन नाम, जन्मतिथि या आयु, लिंग, संबंध, मोबाइल नंबर, पता या फोटो गलत है, तो Form 8 में “मौजूदा मतदाता सूची की प्रविष्टि में सुधार” विकल्प चुनें। इसी प्रपत्र का उपयोग वास्तविक निवास बदलने, बिना विवरण बदले प्रतिस्थापन EPIC लेने और दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नांकन के लिए भी होता है, लेकिन एक आवेदन में इनमें से केवल एक मुख्य उद्देश्य चुना जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन से पहले अपनी मौजूदा मतदाता प्रविष्टि और EPIC संख्या पहचानें, फिर सही विवरण भरकर उसके समर्थन में पढ़ने योग्य स्वप्रमाणित दस्तावेज अपलोड करें। नया नाम जोड़ने के लिए Form 6 और विलोपन या किसी नाम के समावेशन पर आपत्ति के लिए Form 7 है; ECI का प्रपत्र पृष्ठ Form 6, Form 7 और Form 8 के इन अलग उपयोगों को स्पष्ट करता है।
Form 6, Form 7 या Form 8: किसे चुनें
सही प्रपत्र तय करने का पहला आधार यह है कि आपकी प्रविष्टि मतदाता सूची में पहले से मौजूद है या नहीं। केवल भौतिक कार्ड न मिलना या खो जाना यह प्रमाण नहीं है कि आपका नाम सूची में नहीं है; नया आवेदन शुरू करने से पहले नाम या EPIC संख्या से मौजूदा प्रविष्टि खोजें।
- Form 6: पहली बार सामान्य मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए। मौजूदा प्रविष्टि की वर्तनी या फोटो सुधारने के लिए इसका उपयोग न करें।
- Form 7: किसी प्रविष्टि को हटाने, अपने नाम के विलोपन या किसी नाम के समावेशन पर आपत्ति के लिए।
- Form 8: पंजीकृत मतदाता की प्रविष्टि सुधारने, निवास स्थानांतरित करने, प्रतिस्थापन EPIC लेने या दिव्यांग चिह्नांकन के लिए।
यदि आप उसी घर में रहते हैं और सूची में मकान संख्या, गली या पते की वर्तनी गलत है, तो प्रविष्टि-सुधार चुनें। यदि आपका सामान्य निवास वास्तव में बदल चुका है, तो निवास स्थानांतरण वाला विकल्प भरें।
आवेदन से पहले क्या तैयार रखें
EPIC संख्या, मतदाता सूची में दर्ज मौजूदा नाम, निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी, संपर्क विवरण और सही जानकारी दिखाने वाला दस्तावेज तैयार रखें। दस्तावेज की प्रति में पूरा पृष्ठ, नाम, संख्या और संबंधित विवरण साफ दिखाई देना चाहिए; कटा हुआ किनारा या धुंधली प्रति जाँच में बाधा बन सकती है।
ECI के आधिकारिक Form 8 में नाम, लिंग, जन्मतिथि या आयु, संबंध का प्रकार, संबंधी का नाम, पता, मोबाइल नंबर और फोटो सुधारने की मदें दी गई हैं। सुधार वाले एक आवेदन में अधिकतम चार विवरण चुने जा सकते हैं और दावे के समर्थन में स्वप्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।
प्रपत्र में Aadhaar संख्या देने की जगह है, लेकिन जिन आवेदकों के पास Aadhaar संख्या नहीं है उनके लिए अलग घोषणा-विकल्प भी दिया गया है। इसलिए Aadhaar न होना अपने-आप में Form 8 छोड़ने का कारण नहीं है; आवेदन में अपनी वास्तविक स्थिति वाला विकल्प ही चुनें।
Form 8 ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया

- आधिकारिक ECI मतदाता सेवा पोर्टल खोलें और अपने पंजीकृत संपर्क विवरण या उपलब्ध प्रवेश-विकल्प से खाते में जाएँ। मिलते-जुलते निजी पते के बजाय वेबसाइट का डोमेन जाँचें।
- Form 8 सेवा चुनें और मांगी गई EPIC संख्या या मतदाता विवरण से आवेदन को मौजूदा प्रविष्टि से जोड़ें।
- चार मुख्य उद्देश्यों में से एक चुनें: निवास स्थानांतरण, प्रविष्टि-सुधार, बिना सुधार प्रतिस्थापन EPIC या दिव्यांग चिह्नांकन।
- सुधार के मामले में केवल गलत मदें चुनें। सही नाम, तारीख या पता उसी क्रम और वर्तनी में भरें जैसा सहायक दस्तावेज में है।
- हर बदली जाने वाली जानकारी का साफ, स्वप्रमाणित प्रमाण अपलोड करें। फोटो बदल रहे हों तो निर्धारित फोटो भी जोड़ें।
- घोषणा और भरे गए विवरण पढ़ें। नाम, जन्मतिथि, पता, निर्वाचन क्षेत्र और चुने गए मुख्य उद्देश्य की दोबारा जाँच करके आवेदन जमा करें।
- मिली पावती या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें; आगे आवेदन की स्थिति देखने और किसी सूचना का उत्तर देने में यही संख्या काम आएगी।
पोर्टल का दृश्य क्रम या अपलोड की तकनीकी शर्तें बदल सकती हैं, इसलिए स्क्रीन पर दिखाई जा रही वर्तमान संचिका-प्रारूप और आकार सीमा मानें। यदि आपकी पुरानी प्रविष्टि नहीं मिलती, तो संभावित दूसरी प्रविष्टि बनाने से पहले ERO, AERO या स्थानीय BLO से रिकॉर्ड की जाँच कराएँ।
नाम, जन्मतिथि और संबंध सुधारने के प्रमाण
सहायक दस्तावेज को ठीक वही बात सिद्ध करनी चाहिए जिसे आप बदलना चाहते हैं। नाम सुधारने के लिए सही नाम वाला वैध सरकारी या कानूनी दस्तावेज दें; जन्मतिथि या आयु सुधारने के लिए वह दस्तावेज चुनें जिसमें संबंधित तारीख स्पष्ट हो; संबंध के प्रकार या संबंधी के नाम के लिए ऐसा अभिलेख दें जो उस संबंध और सही नाम को विश्वसनीय रूप से दिखाता हो।
साधारण वर्तनी-सुधार और औपचारिक नाम-परिवर्तन अलग मामले हैं। यदि नाम कानूनी रूप से बदला गया है, तो केवल पुराने नाम वाला पहचान-पत्र पर्याप्त मानने के बजाय ऐसा वैध रिकॉर्ड लगाएँ जो नए नाम या परिवर्तन को स्थापित करता हो। आवेदन और दस्तावेज में आद्याक्षर, उपनाम या शब्दों का क्रम अलग हो तो प्रमाण से असंगत नई वर्तनी न बनाएँ।
Form 8 सभी संभावित सुधारों के लिए एक स्थायी और संपूर्ण दस्तावेज-सूची नहीं देता। ऑनलाइन आवेदन में उपलब्ध श्रेणियों को देखें; उपयुक्त दस्तावेज स्पष्ट न हो तो जमा करने से पहले संबंधित ERO से स्वीकार्य प्रमाण की पुष्टि करना व्यावहारिक है।
फोटो बदलने के नियम

फोटो सुधारते समय हाल की, अच्छी गुणवत्ता वाली, सामने से ली गई रंगीन फोटो दें। कागजी Form 8 में 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर की बिना हस्ताक्षर वाली पासपोर्ट आकार की फोटो, पूरा चेहरा और सफेद पृष्ठभूमि निर्धारित है; ऑनलाइन आवेदन में पोर्टल पर दिखाई गई अपलोड शर्तों का भी पालन करें।
चेहरा बहुत छोटा दिखाई देने वाली, धुंधली, अत्यधिक संपादित या कटी हुई फोटो से बचें। फोटो बदलना प्रविष्टि-सुधार की एक मद है और अधिकतम चार सुधारों की सीमा में गिना जाता है।
यदि पाँच या अधिक विवरण गलत हैं, तो सभी को एक आवेदन में जोड़कर चार-मद सीमा पार न करें। पहले स्पष्ट प्रमाण वाले अधिकतम चार संबंधित सुधार भेजें और शेष के लिए पहले आवेदन के निपटारे के बाद पोर्टल या ERO से अगला कदम पूछें।
वास्तविक निवास बदलने पर कौन-सा पता-प्रमाण दें
निवास स्थानांतरण तभी चुनें जब आप पुराने पते से हटकर किसी नए सामान्य निवास पर रहने लगे हों। आवेदन उस निर्वाचन क्षेत्र के ERO को संबोधित किया जाता है जिसमें नया पता स्थित है; यह विकल्प केवल EPIC पर सुविधाजनक या पत्राचार का पता लिखवाने के लिए नहीं है।
Form 8 में पते के प्रमाण के रूप में उस पते का कम से कम एक वर्ष पुराना जल, बिजली या गैस कनेक्शन बिल, Aadhaar Card, राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक अथवा डाकघर की वर्तमान पासबुक, Indian Passport, राजस्व विभाग का भूमि-स्वामित्व रिकॉर्ड, पंजीकृत किराया-पट्टा और पंजीकृत बिक्री विलेख सूचीबद्ध हैं। प्रपत्र आवेदक के अपने नाम का प्रमाण स्वीकार करता है; उसी पते पर मतदाता के रूप में दर्ज माता-पिता, जीवनसाथी या वयस्क संतान के नाम वाला प्रमाण देने की व्यवस्था भी इसमें है।
सूचीबद्ध दस्तावेज उपलब्ध न हो तो प्रपत्र में अन्य पता-प्रमाण का नाम लिखने की जगह है, लेकिन केवल उस जगह में दस्तावेज दर्ज करना स्वीकृति की गारंटी नहीं है। ऐसा अभिलेख चुनें जो वर्तमान सामान्य निवास स्पष्ट रूप से स्थापित करता हो और आवश्यकता पड़ने पर सत्यापन के लिए मूल प्रति उपलब्ध रखें।
यदि वास्तविक स्थानांतरण के साथ नाम या जन्मतिथि भी बदलनी है, तो एक आवेदन में एक मुख्य उद्देश्य की शर्त याद रखें। स्थानांतरण और व्यक्तिगत विवरण-सुधार को एक ही विकल्प मानने के बजाय ERO से पूछें कि दोनों आवेदन किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएँ।
खोए या क्षतिग्रस्त EPIC का प्रतिस्थापन
मतदाता सूची के विवरण सही हैं, लेकिन EPIC खो गया, प्राकृतिक आपदा में नष्ट हुआ या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो “बिना सुधार प्रतिस्थापन EPIC” विकल्प चुनें। इसे नाम या पते के सुधार के रूप में भेजने से चुना गया उद्देश्य और संलग्न सामग्री आपस में मेल नहीं खाएँगे।
Form 8 भरने की ECI निर्देशिका के अनुसार क्षतिग्रस्त या पुराना EPIC लौटाना होता है, जबकि खोए EPIC के लिए FIR या पुलिस रिपोर्ट की प्रति देनी होती है। निवास स्थानांतरण, प्रविष्टि-सुधार या बिना सुधार प्रतिस्थापन मंजूर होने पर नया प्रतिस्थापन EPIC जारी किया जाता है और पुराना कार्ड ERO को तुरंत लौटाना होता है।
खोया कार्ड बाद में मिल जाए तो उसे दूसरे सक्रिय कार्ड की तरह न रखें; Form 8 में उसके मिलने पर लौटाने का वचन शामिल है। केवल कार्ड खोने के कारण Form 6 से दोबारा पंजीकरण न करें, क्योंकि भौतिक EPIC और मतदाता सूची में मौजूद प्रविष्टि अलग बातें हैं।
दिव्यांग चिह्नांकन के लिए क्या भरें
Form 8 का चौथा विकल्प मतदाता रिकॉर्ड में दिव्यांग व्यक्ति के रूप में चिह्नांकन का अनुरोध है। इसमें दिव्यांगता की श्रेणी, प्रतिशत और प्रमाणपत्र की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है; अपनी वास्तविक स्थिति के अनुसार विवरण भरें और उपलब्ध प्रमाणपत्र संलग्न करें।
यह विकल्प नाम, पता या फोटो सुधारने का वैकल्पिक रास्ता नहीं है। यदि दिव्यांग चिह्नांकन के साथ व्यक्तिगत विवरण भी बदलना हो, तो अलग मुख्य उद्देश्यों के कारण आवेदन का सही क्रम ERO से निश्चित करें।
आधिकारिक प्रपत्र बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और बहु-दिव्यांगता जैसी स्थितियों में आवेदक या उसके कानूनी अभिभावक के हस्ताक्षर अथवा बाएँ अंगूठे के निशान की व्यवस्था देता है। आवेदन भरने में सहायता लेने पर भी घोषणा में तथ्य सही होने चाहिए।
आवेदन जमा होने के बाद अगला कदम
पावती संख्या से आवेदन की स्थिति देखते रहें और उससे जुड़े आधिकारिक संदेशों का उत्तर दें। ऑनलाइन आवेदन जमा होना स्वीकृति या तत्काल सुधार नहीं है; प्रस्तुत विवरण और दस्तावेज की जाँच पूरी होने के बाद ही मतदाता प्रविष्टि बदलेगी।
एक ही सुधार के लिए पहला आवेदन लंबित रहते हुए बार-बार नया Form 8 न भेजें। अतिरिक्त प्रमाण मांगा जाए तो उसी संदर्भ संख्या से जुड़े निर्देश का पालन करें; अस्वीकृति होने पर गलत विकल्प, अपठनीय दस्तावेज, वर्तनी के अंतर, पुराने पते के प्रमाण या गलत EPIC संख्या को सुधारकर ही नया आवेदन करें।
स्वीकृति के बाद मतदाता सूची में अपना नाम, संबंध, जन्मतिथि या आयु, पता और फोटो जाँचें। मतदान से पहले लागू मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टि और निर्धारित मतदान केंद्र की पुष्टि करें; केवल आवेदन की पावती या भौतिक कार्ड को अंतिम रिकॉर्ड न मानें।
जमा करने से पहले अंतिम जाँच
- क्या आपकी मौजूदा प्रविष्टि मतदाता सूची में मिल गई है और सही EPIC से आवेदन जुड़ा है?
- क्या आपने अपने वास्तविक उद्देश्य वाला केवल एक मुख्य विकल्प चुना है?
- क्या प्रविष्टि-सुधार की मदें चार से अधिक नहीं हैं?
- क्या प्रत्येक बदली गई जानकारी को संलग्न दस्तावेज सीधे सिद्ध करता है?
- क्या नए पते का प्रमाण वर्तमान सामान्य निवास और लागू पारिवारिक संबंध स्पष्ट करता है?
- क्या फोटो हाल की, साफ और निर्धारित माप तथा पृष्ठभूमि के अनुरूप है?
- क्या खोए EPIC के लिए FIR या पुलिस रिपोर्ट और क्षतिग्रस्त कार्ड के लिए वापसी की तैयारी है?
- क्या पावती संख्या सुरक्षित है और स्वीकृति के बाद मतदाता सूची जाँचने की योजना है?
यदि मुख्य उद्देश्य या प्रमाण को लेकर संदेह हो, तो अनुमान के आधार पर आवेदन भेजने से पहले संबंधित ERO, AERO या BLO से पुष्टि करें। सही Form 8 विकल्प, उसी दावे को सिद्ध करने वाला दस्तावेज और सुरक्षित पावती संख्या आवेदन को आगे बढ़ाने के आवश्यक आधार हैं।
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